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काठमांडू। काठमांडू मेट्रोपॉलिटन सिटी ने एक सप्ताह के भीतर नदी तट, नदी के उफान और नदी के प्रवाह क्षेत्र में बने अनधिकृत ढांचों को हटाने का निर्देश दिया है.
महानगर ने आज एक नोटिस प्रकाशित कर उन लोगों को सूचित किया है जिन्होंने नदी गलियारे के सार्वजनिक क्षेत्र में संरचनाओं का निर्माण किया है और उनका उपयोग संरचनाओं को तुरंत अन्य स्थानों पर स्थानांतरित करने के लिए कर रहे हैं।
महानगर की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि यदि एक सप्ताह के भीतर अनाधिकृत ढांचे को नहीं हटाया जाता है तो मौजूदा कानून के अनुसार ढांचे को हटा दिया जाएगा और इसके लिए संबंधित पक्ष से शुल्क वसूला जाएगा.

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