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पंजाब। रोड रेज मामले में जेल में बंद कांग्रेस नेता और पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू शनिवार (1 अप्रैल, 2023) को रिहा हो सकते हैं। यह जानकारी सिद्धू के ट्विटर हैंडल से दी गई। 1988 के रोड रेज मामले में पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को एक साल की जेल की सजा सुनाई थी। इसके बाद सिद्धू ने सरेंडर कर दिया। वह पिछले दस महीने से जेल में है। सिद्धू की रिहाई को लेकर उनके वकील एपीएस वर्मा ने कहा कि पंजाब जेल के नियमों के मुताबिक अच्छा व्यवहार करने वाले कैदियों को सजा से छूट दी जा सकती है.

सिद्धू पर 26 दिसंबर 1988 को पटियाला में पार्किंग को लेकर हुए विवाद के बाद 65 वर्षीय गुरनाम सिंह के साथ मारपीट करने का आरोप है। हमले में घायल गुरनाम सिंह की मौत हो गई। निचली अदालत से नवजोत सिद्धू के बरी होने के बाद पीड़ित परिवार ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. नवजोत सिद्धू को हाई कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई थी। सिद्धू ने हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. 15 मई 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया। हालांकि मई 2018 में पीड़िता के परिजनों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर की.

इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 19 मई 2022 को सिद्धू को एक साल की जेल की सजा सुनाई. साथ ही एक हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।



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April 1st, 2023

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